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Farrukhabad News: बालिका से अश्लील हरकत करने में आरोपी दोषी साबित
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 08 Feb 2026 01:08 AM IST
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फर्रुखाबाद। 10 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों को सुनने के बाद आरोपी रामप्रकाश शर्मा उर्फ मझले को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख नियत की है।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री शहर के एक कॉलेज में कक्षा चार की छात्रा है। 13 सितंबर 2017 की रात आठ बजे बिजली न होने से उसकी पुत्री खाना खाकर बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पास में ही रहने वाला रामप्रकाश उर्फ मझले ने उसे टॉफी का लालच देकर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
आरोपी की हरकत से घबराकर बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी, भाई और उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी घबराकर भाग गया। बच्ची ने परिजन को पूरी घटना बताई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री शहर के एक कॉलेज में कक्षा चार की छात्रा है। 13 सितंबर 2017 की रात आठ बजे बिजली न होने से उसकी पुत्री खाना खाकर बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पास में ही रहने वाला रामप्रकाश उर्फ मझले ने उसे टॉफी का लालच देकर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
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आरोपी की हरकत से घबराकर बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी, भाई और उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी घबराकर भाग गया। बच्ची ने परिजन को पूरी घटना बताई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।