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Farrukhabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दो पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने अभियुक्त राजकुमार व बबलू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 23 मार्च की तारीख तय की।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 जनवरी 2017 की शाम करीब 7 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी, तभी दोनों आरोपियों ने उसे पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी भाग निकले। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों की जमानत निरस्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार फतेहगढ़ भेजने के आदेश दिए। मामले में सजा के निर्धारण के लिए 23 मार्च की तारीख नियत की है।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 जनवरी 2017 की शाम करीब 7 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी, तभी दोनों आरोपियों ने उसे पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी भाग निकले। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए गए।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों की जमानत निरस्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार फतेहगढ़ भेजने के आदेश दिए। मामले में सजा के निर्धारण के लिए 23 मार्च की तारीख नियत की है।

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता रोहित जैन मतदाताओं को वोट डालने की जानकारी देते हुए। संव