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Farrukhabad News: मासूम की हत्या में मौसा पर आरोप साबित, सजा 10 को
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 06 Nov 2025 12:44 AM IST
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फर्रुखाबाद। पांच साल के मासूम के सिर में डंडा मारकर हत्या कर शव बोरे में छिपाने के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने मौसा को दोषी ठहराया है। दोषी को सजा सुनाने के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।
मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खिमसेपुर निवासी सोनी ने अपने पति संतोष कुमार श्रीवास्तव पर बहन (साली) के बेटे की गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट 29 सितंबर 2020 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बहन राधा अपने पति की हत्या के मामले में जेल में बंद है।
बहन राधा के बच्चे सुमित और सौम्या अपनी ननिहाल में रह रहे थे। इसके बाद अच्छी देखभाल करने की मंशा से सोनी बच्चों को अपने साथ खिमसेपुर ले आई थी।
29 सितंबर 2020 की रात नशे की हालत में उनका पति संतोष सुमित (5) को परेशान कर रहा था। इसी दौरान गुस्सा आने पर उसने सुमित के सिर में डंडे से वार कर दिया। इससे सुमित की मौत हो गई।
संतोष ने सुमित का शव एक बोरे में भरकर घर में छिपा दिया। उसने सोनी को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसके अपने बच्चे को भी मार देगा। भय के कारण महिला कई दिनों तक वारदात को छिपाए रही। पुलिस ने जांच के बाद गैरइरादतन हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूत के आधार पर संतोष को गैर इरादतन हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने सजा सुनाने की तारीख 10 नवंबर तय कर दी।
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मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खिमसेपुर निवासी सोनी ने अपने पति संतोष कुमार श्रीवास्तव पर बहन (साली) के बेटे की गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट 29 सितंबर 2020 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बहन राधा अपने पति की हत्या के मामले में जेल में बंद है।
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बहन राधा के बच्चे सुमित और सौम्या अपनी ननिहाल में रह रहे थे। इसके बाद अच्छी देखभाल करने की मंशा से सोनी बच्चों को अपने साथ खिमसेपुर ले आई थी।
29 सितंबर 2020 की रात नशे की हालत में उनका पति संतोष सुमित (5) को परेशान कर रहा था। इसी दौरान गुस्सा आने पर उसने सुमित के सिर में डंडे से वार कर दिया। इससे सुमित की मौत हो गई।
संतोष ने सुमित का शव एक बोरे में भरकर घर में छिपा दिया। उसने सोनी को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसके अपने बच्चे को भी मार देगा। भय के कारण महिला कई दिनों तक वारदात को छिपाए रही। पुलिस ने जांच के बाद गैरइरादतन हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूत के आधार पर संतोष को गैर इरादतन हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने सजा सुनाने की तारीख 10 नवंबर तय कर दी।