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Fatehpur News: लूट में तीन को तीन साल की सजा
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फतेहपुर। लूटपाट के बाद पीछा करने पर ग्रामीणों पर बम फेंकने वाले तीन बदमाशों को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला 20 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट ने सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि परमानंदपुर गांव का हनुमान सिंह 14 फरवरी 2002 की रात 9:30 बजे दरवाजे पर लेटा था। तभी तीन बदमाश पहुंचे। तमंचा सटाकर हनुमान सिंह की जेब से 31 सौ रुपये लूट ले गए थे। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया था। ग्रामीणों पर बदमाशों ने बम फेंका था। इसके बाद भी गांव के लोगों ने दो लुटेरों को पकड़ लिया था। एक मौके से भागने में सफल रहा था।
पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी रकम, तमंचा, बम बरामद किए थे। पुलिस ने सुल्तानपुर घोष के बनियनपुरवा निवासी विपाती पासवान, हथगाम थाने निवासी धर्म सिंह और खागा कोतवाली निवासी शिवसिंह के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि परमानंदपुर गांव का हनुमान सिंह 14 फरवरी 2002 की रात 9:30 बजे दरवाजे पर लेटा था। तभी तीन बदमाश पहुंचे। तमंचा सटाकर हनुमान सिंह की जेब से 31 सौ रुपये लूट ले गए थे। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया था। ग्रामीणों पर बदमाशों ने बम फेंका था। इसके बाद भी गांव के लोगों ने दो लुटेरों को पकड़ लिया था। एक मौके से भागने में सफल रहा था।
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पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी रकम, तमंचा, बम बरामद किए थे। पुलिस ने सुल्तानपुर घोष के बनियनपुरवा निवासी विपाती पासवान, हथगाम थाने निवासी धर्म सिंह और खागा कोतवाली निवासी शिवसिंह के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।