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Fatehpur News: हत्यारोपी ससुर व साढ़ू की जमानत अर्जी खारिज

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 01:01 AM IST
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Bail application of father-in-law and brother-in-law accused of murder rejected
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फतेहपुर। इटावा के युवक की हत्या में आरोपी ससुर-साढ़ू की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बकेवर थाना क्षेत्र रतनपुर गांव की रहने वाली अभिमन्यु की पुत्री पारुल ने इटावा के सौरभ से प्रेम विवाह किया था। अभिमन्यु ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन दोनों के बालिग होने के वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कई माह तक पारूल इटावा में रही। लड़की पक्ष के परिजन रिश्ते को नहीं अपना रहे थे।

घटना के दौरान पारुल मलवां थाना क्षेत्र के हरसिंह गांव निवासी बहनोई बबलू पटेल के घर में थी। पारूल से मिलने सौरभ 19 जनवरी 2026 को हरसिंह गांव आया था। पारुल के पिता अभिमन्यु और बहनोई बबलू ने सौरभ की कुल्हाड़ी से रात को हत्या कर दी थी। दूसरे दिन सुबह गांव के चौकीदार गंगा सागर ने नहर के पास शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी थी।
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पुलिस ने हाथ में पति-पत्नी का नाम टैटू गुदा होने पर शव की पहचान की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 15 स्थानों पर चोंट के निशान मिले थे। पुलिस ने हत्या के आरोपी अभिमन्यु और बबलू पटेल को गिरफ्तार किया था। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर दोनों को जेल भेजा था। जिला जज की कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की है।
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