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Fatehpur News: लूट व मारपीट में चार दोषी करार, 17 नवंबर को सजा
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फर्रुखाबाद। 23 साल पहले भैंस बेचने गए किसान पर हमला और 82 सौ रुपये लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा 17 नवंबर को सुनाई जाएगी।
कमालगंज थानाक्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी जान मोहम्मद 13 अगस्त 2002 को भाई शेर मोहम्मद के साथ कमालगंज पशु बाजार में भैंस बेचने गए थे। इसी दौरान गांव के ही हनीफ, जाविर, मुशर्रफ और मुशर्रफ उर्फ करिया ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। जान मोहम्मद से 8200 रुपये भी लूट लिए थे। जान मोहम्मद की ओर से पुलिस ने रिपोर्ट लिखी लेकिन लूट की धारा नहीं लगाई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
गवाह व मजबूत सबूतों के आधार पर चारों को मारपीट कर लूट करने में दोषी करार दिया है। उन्होंने चारों दोषियों को 17 नवंबर को सजा सुनाने के निर्देश दिए। अभियुक्तों की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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कमालगंज थानाक्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी जान मोहम्मद 13 अगस्त 2002 को भाई शेर मोहम्मद के साथ कमालगंज पशु बाजार में भैंस बेचने गए थे। इसी दौरान गांव के ही हनीफ, जाविर, मुशर्रफ और मुशर्रफ उर्फ करिया ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। जान मोहम्मद से 8200 रुपये भी लूट लिए थे। जान मोहम्मद की ओर से पुलिस ने रिपोर्ट लिखी लेकिन लूट की धारा नहीं लगाई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेंद्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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गवाह व मजबूत सबूतों के आधार पर चारों को मारपीट कर लूट करने में दोषी करार दिया है। उन्होंने चारों दोषियों को 17 नवंबर को सजा सुनाने के निर्देश दिए। अभियुक्तों की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।