{"_id":"691f7043eb5329f6fc06717f","slug":"the-court-sentenced-the-accused-to-three-years-and-one-months-imprisonment-fatehpur-news-c-217-1-sknp1021-144290-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehpur News: न्यायालय ने दोषी को सुनाई तीन वर्ष एक माह की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehpur News: न्यायालय ने दोषी को सुनाई तीन वर्ष एक माह की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। गिरोह बनाकर संगठित अपराध करने के मामले में विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश अविजित भूषण ने दोषी को तीन वर्ष एक माह के कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बांदा के बबेरू निवासी चुन्नू सोनी के खिलाफ वर्ष 2022 में सदर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि वह गिरोह बनाकर संगठित अपराध में लिप्त था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष एक माह की सजा सुनाई है।
Trending Videos
बांदा के बबेरू निवासी चुन्नू सोनी के खिलाफ वर्ष 2022 में सदर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि वह गिरोह बनाकर संगठित अपराध में लिप्त था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष एक माह की सजा सुनाई है।