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Fatehpur News: बीमा कंपनी पर आयोग ने 5.60 लाख का जुर्माना लगाया

Wed, 19 Aug 2026 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 12:21 AM IST
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The Commission imposed a fine of 5.60 lakh on the insurance company.
फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम आयोग ने वाहन बीमा कंपनी पर 5.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या और सदस्य पदमिनी आनंद ने वादी को वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिवाद व्यय के 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को दो माह के अंदर आदेश का पालन करना होगा।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के महाजरी निवासी पंकज कुमार ने आयोग में दाखिल वाद में बताया कि उन्होंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 13 अगस्त 2022 को कार का तीन साल का बीमा कराया था। एक जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के पास मवेशी सामने आने से कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई।
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बीमा कंपनी को सूचना देने पर सर्वेयर ने कार का सर्वे किया और 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर-बनारस रोड स्थित वर्कशाप में कार की मरम्मत कराई गई। इसमें चार लाख 60 हजार 386 रुपये खर्च हुए।
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बीमा कंपनी ने शर्तों के आधार पर नुकसान न होने की बात कहते हुए क्लेम देने से मना कर दिया। सुनवाई नहीं होने पर पंकज कुमार ने 24 मई 2023 को उपभोक्ता फोरम आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को दो माह के अंदर वादी को क्लेम की राशि और निर्धारित ब्याज व परिवाद व्यय देने का आदेश दिया है।
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