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Firozabad News: छह पैकेज्ड पानी प्लांटों के लाइसेंस निलंबित, उत्पादन पर तत्काल रोक
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पानी पाउच प्लांट पर कार्रवाई करती खाद सुरक्षा विभाग की टीम। डीआईओ
- फोटो : Samvad
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फिरोजाबाद। बोतलबंद एवं पाउच में बेचे जा रहे पेयजल निर्माण की 6 इकाइयों पर बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की गाज गिरी। इनके लाइसेंस निलंबित करते हुए उत्पादन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
डीएम संतोष कुमार शर्मा के आदेश पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन पांडेय की दो विशेष प्रवर्तन टीमों ने जनपद में संचालित सभी 11 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी पाए जाने पर जनहित व उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए छह इकाइयों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर वहां उत्पादन कार्य पूरी तरह बंद करा दिया गया है। इनमें मैसर्स धारा बेवरेज, मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल बेवरेज, मैसर्स एसए एंटरप्राइजेज, मैसर्स अघन्या एंटरप्राइजेज, मैसर्स अंशिका ट्रेडर्स शामिल हैं। विभागीय जांच के दौरान निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों, लाइसेंस संबंधी विधिक प्रावधानों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ा परीक्षण किया गया था। इन छह इकाइयों में मानकों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया।
चंदन पांडेय ने बताया कि कि जिन इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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डीएम संतोष कुमार शर्मा के आदेश पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन पांडेय की दो विशेष प्रवर्तन टीमों ने जनपद में संचालित सभी 11 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी पाए जाने पर जनहित व उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए छह इकाइयों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर वहां उत्पादन कार्य पूरी तरह बंद करा दिया गया है। इनमें मैसर्स धारा बेवरेज, मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल बेवरेज, मैसर्स एसए एंटरप्राइजेज, मैसर्स अघन्या एंटरप्राइजेज, मैसर्स अंशिका ट्रेडर्स शामिल हैं। विभागीय जांच के दौरान निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों, लाइसेंस संबंधी विधिक प्रावधानों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ा परीक्षण किया गया था। इन छह इकाइयों में मानकों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया।
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चंदन पांडेय ने बताया कि कि जिन इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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