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Firozabad News: टूंडला में शिव कॉम्प्लेक्स के नाम पर 36.60 लाख की धोखाधड़ी, विरोध पर तानी रिवॉल्वर
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पचोखरा। थाना टूंडला क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत बनाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ने न केवल फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाखों रुपये हड़प लिए, बल्कि रुपये वापस मांगने पर पीड़ित की कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
नारखी थाना क्षेत्र के ग्राम कुशलपुर निवासी रजनीश पचौरी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि टूंडला निवासी शिव कुमार उपाध्याय ने क्षेत्र में शिव कॉम्प्लेक्स नाम से एक शानदार आवासीय व व्यावसायिक इमारत बनाने का दावा किया था। आरोपी ने विकास प्राधिकरण और रेरा से स्वीकृत फर्जी ले-आउट प्लान और रंगीन ब्रोशर दिखाकर पीड़ित को अपने जाल में फंसा लिया। पीड़ित के अनुसार, उसने 31 जुलाई 2023 को शिव कॉम्प्लेक्स में दो दुकानों का सौदा किया। इसके लिए उसने कुल 36.60 लाख रुपये (प्रत्येक दुकान के लिए 17.80 लाख रुपये) का भुगतान तहसील टूंडला में बैनामे के जरिए किया। इसके अतिरिक्त 2.73 लाख रुपये स्टाम्प और अन्य शुल्क भी अदा किए गए। काफी समय बाद भी निर्माण शुरू न होने पर जब पीड़ित ने प्राधिकरण में छानबीन की, तो पता चला कि वहां कोई पत्रावली लंबित नहीं है और आरोपी ने धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए थे।
रजनीश का आरोप है कि जब उसने एटा रोड पर आरोपी से मिलकर अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी शिव कुमार उपाध्याय निवासी जनकपुरी, टूंडली रोड, टूंडला व उसके सहयोगी 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एटा रोड पर घेर लिया और गालियां दीं। आरोपी ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर लगा दी और चेतावनी दी कि यदि दोबारा पैसे मांगे या इधर आया तो जान से मार देंगे। पुलिस और एसएसपी से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। सीओ टूंडला अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
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नारखी थाना क्षेत्र के ग्राम कुशलपुर निवासी रजनीश पचौरी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि टूंडला निवासी शिव कुमार उपाध्याय ने क्षेत्र में शिव कॉम्प्लेक्स नाम से एक शानदार आवासीय व व्यावसायिक इमारत बनाने का दावा किया था। आरोपी ने विकास प्राधिकरण और रेरा से स्वीकृत फर्जी ले-आउट प्लान और रंगीन ब्रोशर दिखाकर पीड़ित को अपने जाल में फंसा लिया। पीड़ित के अनुसार, उसने 31 जुलाई 2023 को शिव कॉम्प्लेक्स में दो दुकानों का सौदा किया। इसके लिए उसने कुल 36.60 लाख रुपये (प्रत्येक दुकान के लिए 17.80 लाख रुपये) का भुगतान तहसील टूंडला में बैनामे के जरिए किया। इसके अतिरिक्त 2.73 लाख रुपये स्टाम्प और अन्य शुल्क भी अदा किए गए। काफी समय बाद भी निर्माण शुरू न होने पर जब पीड़ित ने प्राधिकरण में छानबीन की, तो पता चला कि वहां कोई पत्रावली लंबित नहीं है और आरोपी ने धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए थे।
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रजनीश का आरोप है कि जब उसने एटा रोड पर आरोपी से मिलकर अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी शिव कुमार उपाध्याय निवासी जनकपुरी, टूंडली रोड, टूंडला व उसके सहयोगी 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एटा रोड पर घेर लिया और गालियां दीं। आरोपी ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर लगा दी और चेतावनी दी कि यदि दोबारा पैसे मांगे या इधर आया तो जान से मार देंगे। पुलिस और एसएसपी से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। सीओ टूंडला अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।