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Firozabad News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 02:05 AM IST
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firozabad news arms act 2 year sentence
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फिरोजाबाद। एडीजे-2/डकैती कोर्ट सर्वेश कुमार पांडेय ने थाना मक्खनपुर से संबंधित आर्म्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त बीरेन्द्र, जो कि थाना मक्खनपुर में वर्ष 2009 में दर्ज मुकदमे में जेल में निरुद्ध था। अभियुक्त ने न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने स्वयं को अत्यंत गरीब बताया। जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर प्रकरण को समाप्त करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है। कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा अभियुक्त को सुनाई है।
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