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Firozabad News: 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:22 AM IST
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firozabad news rape accused sentence to life imprisionment
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फिरोजाबाद। एडीजे विशेष पॉक्सो मुमताज अली की कोर्ट से बुधवार को 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी शाहजाद निवासी नीबहरा, थाना शिकोहाबाद को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शिकोहाबाद क्षेत्र की बच्ची से 29 जून 2025 को हुई वारदात में अदालत ने पुलिस की कड़ी पैरवी पर रिकॉर्ड समय में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है।
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शाहजाद निवासी नीबहरा, थाना शिकोहाबाद ने इलाके की एक दस साल की बच्ची को 29 जून 2025 को अपनी हवस का शिकार बनाया था। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी उसे टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था और खेत में ले जाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई थी। कई दिनों तक वह आगरा के अस्पतालों में भर्ती रही थी। इस मामले में शिकोहाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने विवेचना करते हुए एफएसएल रिपोर्ट, सीमन सैंपल के मिलान, बच्ची को ले जाते हुए शाहजाद को देखने वाले चश्मदीदों की गवाही व मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने आरोपी पर ट्रायल चलाया। कोर्ट में पीड़ित बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तां को खुद बयां किया। अदालत ने एफएसएल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों की गवाही के बल पर आरोपी शाहजाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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