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Firozabad News: मां की गैर इरादतन हत्या के दोषी बेटे को 8 साल का कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:09 AM IST
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फिरोजाबाद। अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी बेटे को एडीजे-9 अर्चना गुप्ता की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 28 सितंबर 2024 की है। थाना दक्षिण क्षेत्र की करबला गली निवासी आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ कटकन्ना का अपनी 75 वर्षीय वृद्ध मां रामकली से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि राजेश ने अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गईं। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पड़ोसी ओमप्रकाश की तहरीर पर पुलिस ने धारा प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी माना। संवाद
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घटना 28 सितंबर 2024 की है। थाना दक्षिण क्षेत्र की करबला गली निवासी आरोपी राजेश उर्फ राजू उर्फ कटकन्ना का अपनी 75 वर्षीय वृद्ध मां रामकली से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि राजेश ने अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गईं। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पड़ोसी ओमप्रकाश की तहरीर पर पुलिस ने धारा प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी माना। संवाद
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