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Ghazipur News: रिमांड पर लेकर मुख्तार के साढ़ू तन्नू से पूछताछ करेगी पुलिस

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 12:11 AM IST
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The police will take Mukhtar's brother-in-law, Tannu, into custody and interrogate him
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मुहम्मदाबाद पुलिस ले सकती है कस्टडी रिमांड पर, हत्याकांड की करेगी जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के साढ़ू गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू से पुलिस पूछताछ करेगी। ऐसे में मुहम्मदाबाद पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर ले सकती है, इससे ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल तीन वर्ष से फरार चल रहा आरोपी तन्नू जिला कारागार में सलाखों के पीछे है।
मुख्तार का साढ़ू तन्नू वर्ष 2001 में ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड में आरोपी है। इस मामले में बिहार के सगरांव निवासी मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शैलेंद्र राय ने पुत्र मनोज का अपहरण कर हत्या का आरोप लगाते हुए 22 जनवरी 2023 को मुख्तार अंसारी, गौस मुइनुद्दीन उर्फ गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नु सहित कई लोगों के खिलाफ मुहम्मदाबाद कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इसके खिलाफ 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। ऐसे में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। बीते 30 जनवरी को पुलिस ने आरोपी तन्नू को कोतवाली के गेट के पास से गिरफ्तार करने में सफल हुई थी, जिससे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से न्यायालय ने जेल भेज दिया था। मालूम हो कि 15 जुलाई 2001 में मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी पर हमला हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी के गनर सहित तीन की मौत हुई थी।
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मनोज राय हत्याकांड के आरोपी गौस मुइनुद्दीन उर्फ गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नु को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलाखों के पीछे है। तीन वर्ष से भागा हुआ था। हत्याकांड की जांच संबंधित पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर लिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। - सुधाकर पांडेय, सीओ मुहम्मदाबाद
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गोपनीय जानकारी मिली है। पूछताछ के लिए आरोपी तन्नू को रिमांड पर लिए जाने की संभावना है। - डा. ईरज राजा, एसपी गाजीपुर
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एसआईटी से जांच में मिले थे पर्याप्त साक्ष्य
गाजीपुर। मुहम्मदाबाद सीओ ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड की विवेचना एसआईटी के माध्यम से कराई गई थी । एसआईटी को पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। इसके बाद इसकी तलाश तेज कर दी गई थी। यहीं नहीं फरार चल रहे आरोपी तन्नू के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था।
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