सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   A court was held in the village and the decision was taken on the spot

Gonda News: गांव में लगी अदालत और मौके पर ही हुआ फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 20 Mar 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
A court was held in the village and the decision was taken on the spot
करनैलगंज में न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सुनवाई करतीं एसडीएम नेहा मिश्रा। स्रोत: विभाग
विज्ञापन
करनैलगंज। आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से एसडीएम नेहा मिश्रा ने न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शुक्रवार शाम न्यायालय में लंबित एक मामले की सुनवाई सीधे गांव पहुंचकर की गई और मौके पर ही उसका निस्तारण कर दिया गया। इस नई व्यवस्था की लोगों ने सराहना की है।
Trending Videos

एसडीएम ने बताया कि ग्राम पारा निवासी शिवदेवी व मायावती के बीच दाखिल-खारिज का वाद कई वर्षों से उनके न्यायालय में विचाराधीन था। मामले के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। गांव में ही दोनों पक्षों की बात सुनी गई, ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए और अभिलेखों की जांच के बाद मामले का निस्तारण कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई संबंधित गांव में जाकर की जाएगी। इस दौरान संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे तथा मौके पर ही पत्रावलियों की जांच, बयान और आवश्यक कार्यवाही पूरी की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि इस पहल से पुराने मुकदमों की संख्या कम होगी और वादकारियों को बार-बार तहसील या न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोगों को उनके गांव में ही न्याय मिलने से समय और धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि तहसील क्षेत्र में इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा और लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed