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Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की सजा

Fri, 14 Aug 2026 09:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 14 Aug 2026 09:54 PM IST
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Man convicted of molesting minor sentenced to seven years in prison
गोंडा। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी राकेश ओझा को अदालत ने सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दूसरे आरोपी गंगाराम ओझा को दोषमुक्त कर दिया गया।
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पुलिस के अनुसार 14 फरवरी 2023 को कटरा बाजार थाने में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने गंगाराम ओझा और राकेश ओझा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर राकेश ओझा को दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया।
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