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Gonda News: फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने की आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
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गोंडा। फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति और पदोन्नति पाने की आरोपी सुशीला प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नित्या पांडेय ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, सुशीला प्रजापति ने सहायक अध्यापक पद की योग्यता नहीं होने के बावजूद तथ्यों को छिपाकर फर्जी अंकतालिका का इस्तेमाल किया और नियुक्ति व पदोन्नति हासिल की। अर्जुन प्रसाद वर्मा की शिकायत पर छपिया थाने में 13 जुलाई 2020 को धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद चार मार्च 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत के लिए दायर प्रार्थना पत्र में सुशीला प्रजापति ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी पिंटू उर्फ संदीप की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2024 को करनैलगंज कोतवाली पुलिस नरायनपुर माझा मोड़ से नरायनपुर माझा क्रॉसिंग के बीच मुठभेड़ में आरोपी का नाम आया था।
पैरवी पर जोर न देने पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त
गोंडा। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी राहुल ओझा की जमानत अर्जी पैरवी पर जोर न देने के कारण निरस्त कर दी। अदालत में आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित रहे। वहीं, आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र के पक्ष में बहस करने पर जोर नहीं दिया।-संवाद
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गैंगस्टर के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। लूट के प्रयास व गैंगस्टर के मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी समद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मनोज कुमार ने जमानत दे दी है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली नगर में वर्ष 2009 में आरोपी समद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उसे वर्ष 2009 में जमानत मिली थी, लेकिन वर्ष 2020 से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। इसके बाद उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होते रहे। 20 जुलाई 2026 को आत्मसमर्पण करने पर उसे जेल भेज दिया गया था।- संवाद
भाले से हमला करने के आरोपी बुजुर्ग को जमानत नहीं
गोंडा। इटियाथोक थाना क्षेत्र में युवक पर भाले से जानलेवा हमला करने के आरोपी 69 वर्षीय प्रयागदत्त की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 20 जून 2026 की रात सुरेंद्र कुमार शौच के लिए जा रहे थे। रास्ते में बिजली का तार काटकर फंसाने को लेकर उनका आरोपियों से विवाद हो गया। आरोप है कि गाली-गलौज के बाद प्रयागदत्त ने भाले से सुरेंद्र के सीने पर जानलेवा वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।- संवाद
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पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी पिंटू उर्फ संदीप की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2024 को करनैलगंज कोतवाली पुलिस नरायनपुर माझा मोड़ से नरायनपुर माझा क्रॉसिंग के बीच मुठभेड़ में आरोपी का नाम आया था।
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पैरवी पर जोर न देने पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त
गोंडा। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी राहुल ओझा की जमानत अर्जी पैरवी पर जोर न देने के कारण निरस्त कर दी। अदालत में आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित रहे। वहीं, आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र के पक्ष में बहस करने पर जोर नहीं दिया।-संवाद
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गैंगस्टर के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। लूट के प्रयास व गैंगस्टर के मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी समद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मनोज कुमार ने जमानत दे दी है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली नगर में वर्ष 2009 में आरोपी समद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उसे वर्ष 2009 में जमानत मिली थी, लेकिन वर्ष 2020 से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। इसके बाद उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होते रहे। 20 जुलाई 2026 को आत्मसमर्पण करने पर उसे जेल भेज दिया गया था।- संवाद
भाले से हमला करने के आरोपी बुजुर्ग को जमानत नहीं
गोंडा। इटियाथोक थाना क्षेत्र में युवक पर भाले से जानलेवा हमला करने के आरोपी 69 वर्षीय प्रयागदत्त की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 20 जून 2026 की रात सुरेंद्र कुमार शौच के लिए जा रहे थे। रास्ते में बिजली का तार काटकर फंसाने को लेकर उनका आरोपियों से विवाद हो गया। आरोप है कि गाली-गलौज के बाद प्रयागदत्त ने भाले से सुरेंद्र के सीने पर जानलेवा वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।- संवाद