{"_id":"6a27058e0ac96b057b0776b0","slug":"threatened-to-blow-up-family-with-bomb-if-ransom-was-not-paid-gonda-news-c-100-1-gon1041-159970-2026-06-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: रंगदारी नहीं देने पर परिवार को बम से उड़ाने की धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: रंगदारी नहीं देने पर परिवार को बम से उड़ाने की धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 08 Jun 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
कटरा बाजार। गवाही देने पहुंचे एक वादी से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के नरायनपुर कला निवासी अवधेश सिंह ने बताया कि उन्होंने कौड़िया थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी राजेश कुमार सिंह के खिलाफ खुद को जिला पंचायत सदस्य बताकर फोन पर जबरन धन उगाही करने के आरोप में 20 अक्तूबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
अवधेश सिंह के अनुसार, वह 12 मई 2026 को उक्त मामले में गवाही देने के लिए जिला मुख्यालय स्थित अदालत गए थे। आरोप है कि उसी दौरान पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर आए राजेश सिंह ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि मुकदमे की पैरवी में उसके दो लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। यह रकम उसके भाई राकेश सिंह को दे दी जाए अन्यथा पत्नी और बच्चों को गायब कर दिया जाएगा। पीड़ित ने बताया कि 17 मई को दामोदरपुर-उड़िला मार्ग पर राकेश सिंह ने भी अगली पेशी तक दो लाख रुपये न देने पर घर पर बम फेंककर पूरे परिवार को उड़ा देने की धमकी दी।
विज्ञापन
अवधेश सिंह का कहना है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राजेश सिंह और राकेश सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। निरीक्षक अपराध मनोज कुमार पाठक ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना की जा रही है।
थाना क्षेत्र के नरायनपुर कला निवासी अवधेश सिंह ने बताया कि उन्होंने कौड़िया थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी राजेश कुमार सिंह के खिलाफ खुद को जिला पंचायत सदस्य बताकर फोन पर जबरन धन उगाही करने के आरोप में 20 अक्तूबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अवधेश सिंह के अनुसार, वह 12 मई 2026 को उक्त मामले में गवाही देने के लिए जिला मुख्यालय स्थित अदालत गए थे। आरोप है कि उसी दौरान पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर आए राजेश सिंह ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि मुकदमे की पैरवी में उसके दो लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। यह रकम उसके भाई राकेश सिंह को दे दी जाए अन्यथा पत्नी और बच्चों को गायब कर दिया जाएगा। पीड़ित ने बताया कि 17 मई को दामोदरपुर-उड़िला मार्ग पर राकेश सिंह ने भी अगली पेशी तक दो लाख रुपये न देने पर घर पर बम फेंककर पूरे परिवार को उड़ा देने की धमकी दी।
Trending Videos
अवधेश सिंह का कहना है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राजेश सिंह और राकेश सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। निरीक्षक अपराध मनोज कुमार पाठक ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना की जा रही है।