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सिलिंडर की कालाबाजारी: दुकानदार के खिलाफ वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2026 12:45 AM IST
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Black marketing of cylinders: FIR lodged against shopkeeper under Commodity Act
फोटो 02 एचएएमपी 32- कुरारा स्थित गोदाम में छापेमारी करते पूर्ति निरीक्षक व पुलिस। स्रोत-स्वयं
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हमीरपुर। जिले में डीजल व पेट्रोल के अवैध भंडारण तथा घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग, कालाबाजारी, रिफिलिंग के रोकथाम के लिए पूर्ति विभाग ने शुक्रवार को कई दुकानों व एजेंसियों में छापा मारा। कुरारा स्थित एक दुकान में 10 सिलिंडर, रिफिलर सहित कांटा बरामद होने पर पूर्ति विभाग ने दुकानदार के खिलाफ वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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पूर्ति निरीक्षक कुरारा ने कस्बा के भौली सड़क स्थित एक दुकान पर छापा मारा। गोदाम की जांच करने पर दुकानदार शिवपूजन के यहां इण्डेन के 10 भरे व एक खाली सिलिंडर बरामद किए गए। इनमें एक रिफिलर, 14.2 किग्रा का एक खाली व 14.2 किग्रा के नौ भरे सिलिंडर, पांच किग्रा का एक भरा सिलिंडर एवं तौल के लिए कांटा मिला। पूर्ति निरीक्षक ने सभी सिलिंडरों, कांटा व रिफिलर को जब्त करते हुए दुकानदार के विरुद्ध वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक राठ के साथ उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं गायत्री भारत गैस सर्विस का निरीक्षण किया गया। मौके पर कोई भी अनियमितता नहीं मिली। वहीं पूर्ति निरीक्षक सरीला ने नगर के ममना, जरिया व खेड़ाशिलाजीत में व पूर्ति निरीक्षक मौदहा ने क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड, सब्जी मंडी, उपरौस, अरतरा चौराहा स्थित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। कहीं पर भी डीजल-पेट्रोल का अवैध भंडारण अथवा घरेलू गैस सिलिंडर के दुरुपयोग का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। वहीं पूर्ति निरीक्षक कुरारा ने एक प्रतिष्ठान पर छापा मारकर सिलिंडरों के अवैध भंडारण का मामला पकड़ा। दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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