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Hamirpur News: ठगी के मामले में फरार आरोपियों के घर कोर्ट का नोटिस चस्पा
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भरुआ सुमेरपुर। अरबन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर 1.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों के घर कोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
कस्बा निवासी सीमा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि सितंबर 2023 में ग्राम बांकी निवासी नसरीन बानो, सलमान खान और जाउद्दीन उर्फ जावेद खान उसके पास आए थे। तीनों ने खुद को सोसाइटी का एजेंट और मैनेजर बताकर प्रतिदिन 200 रुपये जमा करने पर अच्छा ब्याज और रकम वापस मिलने का झांसा दिया। पीड़िता ने अपनी छोटी बहन अंशु और भाभी जानकी के खाते भी खुलवाए। 11 सितंबर 2023 से नौ अक्तूबर 2024 तक पीड़िता ने 72 हजार, बहन ने 72 हजार और भाभी ने 36 हजार रुपये जमा किए।
कुल 1.80 लाख रुपये की रकम सलमान खान और नसरीन बानो डेली कलेक्शन पासबुक पर हस्ताक्षर करते रहे। अक्तूबर 2024 में जब रकम और ब्याज मांगा गया तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। 10 नवंबर 2024 को जब पीड़िता ऑफिस पहुंची तो पता चला कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2023 को ही निरस्त हो चुका है। इसके बाद भी आरोपी रकम वापस नहीं कर रहे थे। वारंट तामील न होने पर कोर्ट ने तीनों के गांव स्थित घर पर नोटिस चस्पा करा दिया है। नोटिस में आरोपी निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा।
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कस्बा निवासी सीमा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि सितंबर 2023 में ग्राम बांकी निवासी नसरीन बानो, सलमान खान और जाउद्दीन उर्फ जावेद खान उसके पास आए थे। तीनों ने खुद को सोसाइटी का एजेंट और मैनेजर बताकर प्रतिदिन 200 रुपये जमा करने पर अच्छा ब्याज और रकम वापस मिलने का झांसा दिया। पीड़िता ने अपनी छोटी बहन अंशु और भाभी जानकी के खाते भी खुलवाए। 11 सितंबर 2023 से नौ अक्तूबर 2024 तक पीड़िता ने 72 हजार, बहन ने 72 हजार और भाभी ने 36 हजार रुपये जमा किए।
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कुल 1.80 लाख रुपये की रकम सलमान खान और नसरीन बानो डेली कलेक्शन पासबुक पर हस्ताक्षर करते रहे। अक्तूबर 2024 में जब रकम और ब्याज मांगा गया तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। 10 नवंबर 2024 को जब पीड़िता ऑफिस पहुंची तो पता चला कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2023 को ही निरस्त हो चुका है। इसके बाद भी आरोपी रकम वापस नहीं कर रहे थे। वारंट तामील न होने पर कोर्ट ने तीनों के गांव स्थित घर पर नोटिस चस्पा करा दिया है। नोटिस में आरोपी निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा।