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Hamirpur News: आरा मशीन संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Mon, 19 Jan 2026 11:56 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। बगैर नवीनीकरण के आरा मशीन संचालित करने एवं प्रतिबंधित लकड़ी की चिरान करने पर वन दरोगा ने आरा मशीन संचालक के खिलाफ थाने में वन अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
वन दरोगा अमित कुमार का आरोप है कि कस्बे के चांद थोक निवासी लल्लू की आरा मशीन से अवैध चिरान की जा रही है, जबकि मशीन का नवीनीकरण नहीं है। मौके पर 10 क्विंटल नीम के बोटें पाए गए हैं। इसके कोई अभिलेख भी नहीं मिले। इसके खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 69/ 41/42 एवं 77 तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियम 3 /28 एवं उत्तर प्रदेश कास्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2018 के नियम तीन एवं आठ के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। लकड़ी को जब्त करके वन रेंज कार्यालय लाया गया है। नीम एवं ढाक की चिरान की लकड़ी पंधरी निवासी बृजेश कुमार की सुपुर्दगी में देकर आरा मशीन को सील करते हुए परिसर के मुख्य गेट को सील किया गया है।
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वन दरोगा अमित कुमार का आरोप है कि कस्बे के चांद थोक निवासी लल्लू की आरा मशीन से अवैध चिरान की जा रही है, जबकि मशीन का नवीनीकरण नहीं है। मौके पर 10 क्विंटल नीम के बोटें पाए गए हैं। इसके कोई अभिलेख भी नहीं मिले। इसके खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 69/ 41/42 एवं 77 तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियम 3 /28 एवं उत्तर प्रदेश कास्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2018 के नियम तीन एवं आठ के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। लकड़ी को जब्त करके वन रेंज कार्यालय लाया गया है। नीम एवं ढाक की चिरान की लकड़ी पंधरी निवासी बृजेश कुमार की सुपुर्दगी में देकर आरा मशीन को सील करते हुए परिसर के मुख्य गेट को सील किया गया है।
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