सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   FIR lodged against saw machine operator

Hamirpur News: आरा मशीन संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Mon, 19 Jan 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
FIR lodged against saw machine operator
विज्ञापन
भरुआ सुमेरपुर। बगैर नवीनीकरण के आरा मशीन संचालित करने एवं प्रतिबंधित लकड़ी की चिरान करने पर वन दरोगा ने आरा मशीन संचालक के खिलाफ थाने में वन अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
Trending Videos

वन दरोगा अमित कुमार का आरोप है कि कस्बे के चांद थोक निवासी लल्लू की आरा मशीन से अवैध चिरान की जा रही है, जबकि मशीन का नवीनीकरण नहीं है। मौके पर 10 क्विंटल नीम के बोटें पाए गए हैं। इसके कोई अभिलेख भी नहीं मिले। इसके खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 69/ 41/42 एवं 77 तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियम 3 /28 एवं उत्तर प्रदेश कास्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2018 के नियम तीन एवं आठ के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। लकड़ी को जब्त करके वन रेंज कार्यालय लाया गया है। नीम एवं ढाक की चिरान की लकड़ी पंधरी निवासी बृजेश कुमार की सुपुर्दगी में देकर आरा मशीन को सील करते हुए परिसर के मुख्य गेट को सील किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed