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Hamirpur: रॉट विलर डॉग के हमले से किशोर लहूलुहान, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 02 Feb 2026 11:57 AM IST
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घायल बालक
- फोटो : अमर उजाला
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भरुआ सुमेरपुर कस्बे के विध्यावासिनी रोड पर पालतू रॉटविलर कुत्ते के हमले में एक मासूम बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। रविवार रात हुई इस घटना में बच्चे के हाथ और सीने पर गहरे जख्म आए, जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिजनों ने आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पिता ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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स्थानीय लोगों का आरोप है कि उक्त कुत्ता पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है, बावजूद इसके न तो मालिक ने सुरक्षा इंतजाम किए और न ही नगर-प्रशासन ने कोई रोक-टोक की। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के विपरीत है। शीर्ष अदालत ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना पट्टा और मज़ल (मुँहबंध) घुमाना अपराध है तथा किसी भी हमले की स्थिति में कुत्ते का मालिक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने स्थानीय निकायों और पुलिस को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
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इसके बावजूद कस्बे में आदेशों की अनदेखी कर आम नागरिकों की जान जोखिम में डाली जा रही है। लोगों ने मांग की है कि दोषी मालिक पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, कुत्ते को तत्काल जब्त किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जख्मी बच्चे के पिता राजेंद्र कुमार ने बताया कि जब फैक्टरी में ड्यूटी गए हुए थे,तभी उनके बेटे अंश पर पड़ोसी सागर के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया है।जिससे उसका बेटा गंभीर से घायल हो गया है।पीड़ित पिता ने कुत्ता मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
