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Hamirpur News: त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा-163 लागू

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2026 12:41 AM IST
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Section 163 implemented in the district regarding festivals and examinations.
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हमीरपुर। आगामी त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू की है।
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जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना ने दिए आदेश में बताया कि 14 अप्रैल से 27 मई 2026 तक धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी। साथ ही पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक वस्तुएं लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, पोस्टर, बैनर या अफवाह फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी से कम से कम 24 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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