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Hamirpur News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने बृहस्पतिवार को महिला की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी पति नारेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ललपुरा थानाक्षेत्र के डांडीपुरा मजरा टीकापुर निवासी चरन सिंह ने तीन जुलाई 2020 को पुलिस को सूचना देकर बताया था कि बहन ललिता की शादी करीब 12 साल पहले कानपुर देहात के मूसानगर थानाक्षेत्र में भरतौली गांव निवासी नारेंद्र निषाद के साथ की थी। बहनोई बहन से मारपीट करता था। परेशान होकर बहन चार-पांच साल पहले गांव आ गई थी तभी से यहां रह रही थी। चरन ने बताया था कि 26 जून 2020 को छोटे भाई की शादी में बहनोई नारेंद्र आया था। रात में बहन के साथ मारपीट की और मोबाइल लेकर चला गया।
दो जुलाई 2020 को भी रात में 10 बजे गांव आया। बहन ललिता जब चारपाई पर सो रही थी तभी ईंटा व फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। घटना को सात वर्षीय भांजे ने देख लिया था। पुलिस ने नारेंद्र निषाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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ललपुरा थानाक्षेत्र के डांडीपुरा मजरा टीकापुर निवासी चरन सिंह ने तीन जुलाई 2020 को पुलिस को सूचना देकर बताया था कि बहन ललिता की शादी करीब 12 साल पहले कानपुर देहात के मूसानगर थानाक्षेत्र में भरतौली गांव निवासी नारेंद्र निषाद के साथ की थी। बहनोई बहन से मारपीट करता था। परेशान होकर बहन चार-पांच साल पहले गांव आ गई थी तभी से यहां रह रही थी। चरन ने बताया था कि 26 जून 2020 को छोटे भाई की शादी में बहनोई नारेंद्र आया था। रात में बहन के साथ मारपीट की और मोबाइल लेकर चला गया।
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दो जुलाई 2020 को भी रात में 10 बजे गांव आया। बहन ललिता जब चारपाई पर सो रही थी तभी ईंटा व फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। घटना को सात वर्षीय भांजे ने देख लिया था। पुलिस ने नारेंद्र निषाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।