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Hapur News: हत्या के मामले में दोषसिद्धि, कनिष्ठ सहायक बर्खास्त
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हापुड़। मेरठ मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रक ने हत्या के मामले में न्यायालय से दोषसिद्ध होने पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय, हापुड़ में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात राजेश तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है।
बुधवार को आदेश जारी करते हुए निलंबित कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभाग अब उनसे वसूली की तैयारी में भी जुट गया है। वहीं, डीएम सहित जिले के संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
संभागीय खाद्य नियंत्रक संजय कुमार मीणा के पत्र के अनुसार राजेश तोमर मेरठ जिले के न्यू नेहरू नगर, फूलबाग कॉलोनी का निवासी है जो हापुड़ में कार्यरत था। आदेश के अनुसार वर्ष 2008 में बिना स्वीकृत अवकाश के वह अनुपस्थित था। विभाग को जानकारी मिली थी कि इसी दौरान पुलिस ने उसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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गिरफ्तारी के बाद विभाग ने उसे निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कराई। जांच अधिकारी ने आरोपों को सही पाया, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
बाद में न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण विभागीय निर्णय स्थगित रखा गया और उन्हें कुछ शर्तों के साथ वर्ष 2022 में सेवा में बहाल किया गया था। हालांकि, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी रही।
वर्ष 2024 में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, हापुड़ ने विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि राजेश तोमर पुनः बिना सूचना के अनुपस्थित है। इससे विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
इसी दौरान जानकारी मिली कि मेरठ स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 23 जुलाई 2024 को हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हत्या जैसा अपराध नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है और ऐसे कर्मचारी को सरकारी सेवा में बनाए रखना लोकहित एवं प्रशासनिक शुचिता के प्रतिकूल होगा।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ ने राजेश तोमर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।
कोट
संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ मंडल का पत्र प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पूरे आदेश का पालन नियमानुसार किया जाएगा।
- रामकुमार, कार्यवाहक जिला खाद्य विपणन अधिकारी
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बुधवार को आदेश जारी करते हुए निलंबित कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभाग अब उनसे वसूली की तैयारी में भी जुट गया है। वहीं, डीएम सहित जिले के संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
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संभागीय खाद्य नियंत्रक संजय कुमार मीणा के पत्र के अनुसार राजेश तोमर मेरठ जिले के न्यू नेहरू नगर, फूलबाग कॉलोनी का निवासी है जो हापुड़ में कार्यरत था। आदेश के अनुसार वर्ष 2008 में बिना स्वीकृत अवकाश के वह अनुपस्थित था। विभाग को जानकारी मिली थी कि इसी दौरान पुलिस ने उसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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गिरफ्तारी के बाद विभाग ने उसे निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कराई। जांच अधिकारी ने आरोपों को सही पाया, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
बाद में न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण विभागीय निर्णय स्थगित रखा गया और उन्हें कुछ शर्तों के साथ वर्ष 2022 में सेवा में बहाल किया गया था। हालांकि, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी रही।
वर्ष 2024 में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, हापुड़ ने विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि राजेश तोमर पुनः बिना सूचना के अनुपस्थित है। इससे विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
इसी दौरान जानकारी मिली कि मेरठ स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 23 जुलाई 2024 को हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हत्या जैसा अपराध नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है और ऐसे कर्मचारी को सरकारी सेवा में बनाए रखना लोकहित एवं प्रशासनिक शुचिता के प्रतिकूल होगा।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ ने राजेश तोमर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।
कोट
संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ मंडल का पत्र प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पूरे आदेश का पालन नियमानुसार किया जाएगा।
- रामकुमार, कार्यवाहक जिला खाद्य विपणन अधिकारी