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Hapur News: टोल नहीं दिया तो मोबाइल पर पहुंचेगा नोटिस, नियम लागू
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पिलखुवा। छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों पर अब टोल भुगतान को लेकर सख्ती बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 लागू होने के बाद टोल न देने पर वाहन मालिकों को सीधे मोबाइल पर ई-नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में भुगतान न होने पर वाहन स्वामी से दोगुनी वसूली की जाएगी।
नए नियम के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज होगा। यदि किसी वाहन का टोल भुगतान नहीं होता है तो उसे बकाया मानते हुए एसएमएस, ईमेल या मोबाइल के जरिए नोटिस जारी किया जाएगा।
नियम के अनुसार 72 घंटे के भीतर भुगतान करने पर केवल मूल टोल शुल्क देना होगा, लेकिन समय सीमा पार होने पर दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा 15 दिन तक भुगतान लंबित रहने पर वाहन से जुड़ी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। छिजारसी टोल प्रोजेक्ट हेड इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद टोल व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल हो गई है। अब बिना भुगतान के निकलने वाले वाहनों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जाएगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा।
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नियम के अनुसार 72 घंटे के भीतर भुगतान करने पर केवल मूल टोल शुल्क देना होगा, लेकिन समय सीमा पार होने पर दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा 15 दिन तक भुगतान लंबित रहने पर वाहन से जुड़ी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। छिजारसी टोल प्रोजेक्ट हेड इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद टोल व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल हो गई है। अब बिना भुगतान के निकलने वाले वाहनों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जाएगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा।