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Hardoi News: 24 साल चला गंभीर चोट पहुंचाने का मामला, अभियुक्त को ढाई साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 10:41 PM IST
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The case of causing grievous hurt lasted for 24 years, the accused was sentenced to two and a half years in prison.
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हरदोई। तकरीबन 24 साल पुराने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया गया है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (कोर्ट संख्या-5) साक्षी चौधरी ने अभियुक्त को ढाई साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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सुरसा थाना क्षेत्र के गहरोई निवासी शिवराम ने 21 जनवरी 2002 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि पत्नी के निधन के बाद वह अपने बेटे किशनपाल के साथ गांव में ही रहता था। वह अपने बेटे के साथ 20 जनवरी की रात मकान के बाहर चबूतरे पर चारपाई पर लेटा था। गांव का ही शिवराज वहां आ गया और धारदार हथियार से किशनपाल के दाएं कान के पास वार कर दिया। किशनपाल के शोर मचाने पर आस पास के लोग आ गए, तो आरोपी शिवराज वहां से भाग गया।
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विवेचना के दौरान पंचायत चुनाव की रंजिश में घटना होने की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष से चार गवाहों को पेश किया गया। पत्रावली पर मौजूद सबूतों व दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने के बाद अपर सिविल जज ने अभियुक्त शिवराज को ढाई साल की सजा सुनाई है।
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