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Hathras News: डकैती के दौरान पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या में पांच को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sat, 21 Mar 2026 02:41 AM IST
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पेट्रोल पंप पर डकैती के दौरान सेल्समैन की हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नौ साल पहले मेंडू रोड स्थित पेट्रोल पंप पर सनसनीखेज घटना हुई थी। घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था।
पेट्रोप पंप संचालक शुभम अग्रवाल ने 11 अक्टूबर 2017 की रात को कोतवाली हाथरस गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी रात लगभग 12.30 बजे वैगनआर कार में बदमाश उनके पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सेल्समैन राजवीर से टंकी फुल करा ली।
राजवीर ने रुपये मांगे तो उसके साथ लूटपाट व मारपीट की। मारपीट होती देख सेल्समैन संजीव व कोमल बचाव में आगे आए। बदमाशों ने इन पर फायरिंग कर दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से संजीव को मृत घोषित कर दिया था।
हाथरस गेट पुलिस ने अभियुक्त मुकेश उर्फ छोटू, शेखर मिश्रा के खिलाफ धारा 396 व 412 एवं अभियुक्त दीपक, राजन, कान्हा उर्फ देवी सिंह व एक नाबालिग के खिलाफ धारा 396 में चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग की फाइल प्रथक कर किशोर न्यायालय बोर्ड भेजी गई।
एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम में शेष पांचों का ट्रायल चल रहा था। गवाह व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पांचों को दोषी सिद्ध किया। मुकेश, शेखर, दीपक, कान्हा व राजन को डकैती व हत्या में आजीवन करावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डकैती के दौरान लूटी गई संपत्ति को रखने के मामले में शेखर व मुकेश को सात-सात कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आयुध अधिनियम में दीपक को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, कान्हा को दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और राजन को तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पेट्रोप पंप संचालक शुभम अग्रवाल ने 11 अक्टूबर 2017 की रात को कोतवाली हाथरस गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी रात लगभग 12.30 बजे वैगनआर कार में बदमाश उनके पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सेल्समैन राजवीर से टंकी फुल करा ली।
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राजवीर ने रुपये मांगे तो उसके साथ लूटपाट व मारपीट की। मारपीट होती देख सेल्समैन संजीव व कोमल बचाव में आगे आए। बदमाशों ने इन पर फायरिंग कर दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से संजीव को मृत घोषित कर दिया था।
हाथरस गेट पुलिस ने अभियुक्त मुकेश उर्फ छोटू, शेखर मिश्रा के खिलाफ धारा 396 व 412 एवं अभियुक्त दीपक, राजन, कान्हा उर्फ देवी सिंह व एक नाबालिग के खिलाफ धारा 396 में चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग की फाइल प्रथक कर किशोर न्यायालय बोर्ड भेजी गई।
एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम में शेष पांचों का ट्रायल चल रहा था। गवाह व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पांचों को दोषी सिद्ध किया। मुकेश, शेखर, दीपक, कान्हा व राजन को डकैती व हत्या में आजीवन करावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डकैती के दौरान लूटी गई संपत्ति को रखने के मामले में शेखर व मुकेश को सात-सात कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आयुध अधिनियम में दीपक को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, कान्हा को दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और राजन को तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।