सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   The Shops Act abolished the requirement of registration for small shops.

Hathras News: शॉप एक्ट में छोटी दुकानों के पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म

Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
The Shops Act abolished the requirement of registration for small shops.
विज्ञापन
श्रम विभाग की ओर से शॉप एक्ट में संशोधन करने से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। संशोधन के अनुसार केवल वही दुकानें, प्रतिष्ठान या फर्म शॉप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं। जहां कर्मियों की संख्या 19 तक होगी, वहां पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी।
Trending Videos

पूर्व में एक से पांच कर्मियों तक वाली दुकानें भी शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत होती थीं। जनपद में ऐसी करीब 11 हजार दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। इन दुकानदारों को निर्धारित अवधि में पंजीकरण का नवीनीकरण भी कराना पड़ता था। नियमों में बदलाव के बाद अब 19 कर्मियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को न तो नया पंजीकरण कराना होगा और न ही नवीनीकरण कराने की आवश्यकता रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से अनावश्यक कागजी कार्यवाही और विभागीय चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र मिश्र ने बताया कि नियमों में यह संशोधन केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप है, ताकि छोटे व्यवसायों को सरल और सुगम वातावरण मिल सके।
--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed