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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी दोषी करार, भेजा गया जेल
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उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 दिसंबर 2022 की रात्रि को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई थी। उसने खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसने बताया कि उसकी पुत्री को कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के खेड़े निवासी आकाश उर्फ बुद्धि उसे ले गया था। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने थाना क्षेत्र से कानपुर देहात निवासी आकाश उर्फ बुद्धि को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया। पुलिस ने किशोरी के कलम बंद बयान न्यायालय में कराए थे। उसने आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते करार दिया। आकाश को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगा।

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पुलिस ने थाना क्षेत्र से कानपुर देहात निवासी आकाश उर्फ बुद्धि को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया। पुलिस ने किशोरी के कलम बंद बयान न्यायालय में कराए थे। उसने आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते करार दिया। आकाश को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगा।