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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 12:09 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for raping a teenager
फोटो - 21 आजीवन कारावास की सजा होने के जिला अस्पताल में परीक्षण के बाद आरोपी को ले जाती पुलिस।
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उरई। दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने शनिवार को दोषी संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना पड़ेगा। न्यायाधीश ने जुर्माने की धनराशि से पीड़िता को 75 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 6 अप्रैल 2023 को वह पत्नी के साथ खेत पर गया था। जब घर वापस आया तो उसकी 16 वर्षीय पुत्री गायब थी। पता चला कि उरई कोतवाली क्षेत्र के मलूपुरा निवासी संजय वाल्मीकि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी संजय वाल्मीकि के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी संजय को 10 अप्रैल 2023 को हरदोई गूजर गांव वाले रोड से गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने उसके पास से किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। उसने बताया था कि संजय के पिता गांव में सफाई कर्मचारी है। कभी-कभी पिता की जगह संजय गांव में सफाई करने आता था तो उसकी जान पहचान हो गई थी। छह अप्रैल को संजय उसे बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया जहां चार दिन रखने के बाद उसके उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
पुलिस ने छह जून 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने संजय को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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