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Jhansi: लूट की राशि बरामदगी के लिए आशीष उपाध्याय रहेगा छह घंटे की रिमांड पर, 45 हजार रुपये लूटने का है मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 25 May 2026 08:50 PM IST
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सार

लूट, रंगदारी व धमकाने के मामले में आशीष उपाध्याय को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने छह घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड देने का आदेश दिया है।

Jhansi: Ashish Upadhyay will be on six-hour remand for recovery of the looted amount
झांसी जेल के बाहर पुलिस के साथ आशीष। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

45 हजार रुपये लूटने व रंगदारी व धमकाने के मामले में आशीष उपाध्याय को विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को छह घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड देने का आदेश दिया। उससे 25 हजार रुपये की बरामदगी की जानी है।
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अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त आशीष उपाध्याय 14 मई से न्यायिक अभिरंक्षा में है। 18अप्रैल को जब ऊधम सिंह अपनी बाइक से जा रहा था तभी कार में सवार होकर जा रहे आशीष व मंगलम से ऊधम सिंह ने उधारी की राशि मांग ली थी। इससे खफा होकर आशीष ने उससे कथित रूप से 45 हजार रुपये लूट लिए थे। साथ ही उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने डकैती व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में आशीष ने बताया था कि 20 हजार रुपये उसने अपने साथी मंगलम दुबे को दे दिए थे। बाकी 25 हजार रुपये बूढ़ा रोड स्थित अपने भूसे वाले घर में रख दिए थे। उन रुपयों की बरामदगी के लिए पुलिस ने सोमवार को न्यायालय से तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) मांगी।
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विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि मामला स्थानीय है लिहाजा छह घंटे की रिमांड पर्याप्त है। इस आधार पर न्यायालय ने आशीष को 26 मई को सुबह दस से शाम चार बजे तक पीसीआर पर देने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा कि अभियुक्त अपने साथ अधिवक्ता को ले जा सकता है साथ ही जिला कारागार से लेने से पहले व रिमांड पूरी होने के बाद जेल में दाखिल करने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराए ताकि उसे किसी तरह की शारीरिक क्षति न पहुंचे।
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