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Jhansi: 1.33 करोड़ निकालने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, साइबर थाने में दर्ज है नामजद प्राथमिकी

अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 22 Jan 2026 07:08 AM IST
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सार

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शिवाजी ने बताया कि आरोपी को वह मदद के लिए अपने साथ लेकर जाते थे। इस दौरान आरोपी ने जालसाजी करके उनके बैंक के डेबिट कार्ड एवं ऑनलाइन बैंकिंग के डिटेल चुरा लिए। 

Jhansi: Bail plea of accused of withdrawing Rs 1.33 crore rejected
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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गुरसराय निवासी शिवाजी (85) के खाते से 1.33 करोड़ रुपये निकालने के आरोपी स्वतंत्र सिंह चौहान उर्फ बंटी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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एक विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शिवाजी ने बताया कि आरोपी को वह मदद के लिए अपने साथ लेकर जाते थे। इस दौरान आरोपी ने जालसाजी करके उनके बैंक के डेबिट कार्ड एवं ऑनलाइन बैंकिंग के डिटेल चुरा लिए। इसके सहारे खाते से पैसा निकाल लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसकी ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इसे बलहीन बताते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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