Jhansi: नकली पाइप मामले को लेकर उपभोक्ता न्यायालय पहुंचा किसान, ब्याज सहित वापस दिलाए रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Thu, 15 Jan 2026 08:37 AM IST
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सार
आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने किसान को 41,800 रुपये मय ब्याज और मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार और वाद व्यय के एवज में दो हजार रुपये देने का दुकानदार को आदेश दिया।
उपभोक्ता न्यायालय, झांसी
- फोटो : अमर उजाला
