Jhansi: जनपद में 28 फरवरी तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने लागू की धारा-163
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Tue, 20 Jan 2026 12:54 PM IST
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सार
धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी
- फोटो : अमर उजाला
