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झांसी: दुष्कर्म के मामले में दो को 20 साल का सश्रम कारावास, सात साल पहले की थी वारदात, कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Wed, 12 Nov 2025 06:52 PM IST
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सार
मऊरानीपुर में 5 जून 2018 को कस्बे की 42 वर्ष की महिला अपने घर से भागे हुए बेटे की तलाश करने रात में बेटे के दोस्त पवन आर्या के साथ गई थी। तभी पहले से खेत में मौजूद प्रमोद यादव और पवन ने उससे दुष्कर्म किया।
कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सात साल पहले महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया। दोनों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के मुताबिक, मऊरानीपुर में 5 जून 2018 को कस्बे की 42 वर्ष की महिला अपने घर से भागे हुए बेटे की तलाश करने रात में बेटे के दोस्त पवन आर्या के साथ गई थी। तभी पहले से खेत में मौजूद प्रमोद यादव और पवन ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। इस कारण पीड़िता का मेडिकल तो नहीं हो सका लेकिन विशेष लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलील और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने प्रमोद और पवन को सजा सुनाई।
हिस्ट्रीशीटर भी है प्रमोद
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक कपिल करौलिया ने दलील दी कि अभियुक्त प्रमोद यादव हिस्ट्रीशीटर है। लिहाजा दोनों को सख्त सजा दी जाए। दोनों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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अभियोजन के मुताबिक, मऊरानीपुर में 5 जून 2018 को कस्बे की 42 वर्ष की महिला अपने घर से भागे हुए बेटे की तलाश करने रात में बेटे के दोस्त पवन आर्या के साथ गई थी। तभी पहले से खेत में मौजूद प्रमोद यादव और पवन ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। इस कारण पीड़िता का मेडिकल तो नहीं हो सका लेकिन विशेष लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलील और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने प्रमोद और पवन को सजा सुनाई।
हिस्ट्रीशीटर भी है प्रमोद
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक कपिल करौलिया ने दलील दी कि अभियुक्त प्रमोद यादव हिस्ट्रीशीटर है। लिहाजा दोनों को सख्त सजा दी जाए। दोनों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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