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Kannauj News: सात साल पुराने मारपीट के मामले में तीन आरोपी बरी
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कन्नौज। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2019 के एक चर्चित मारपीट मामले में तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा ने यह फैसला सुनाया।
थाना सौरिख के पट्टी ग्राम निवासी घनश्याम सिंह प्रधान प्रतिनिधि हैं। उन्होंने 18 जून 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह साढ़े छह बजे बंबा की पटरी पर कृष्णपाल, हरिकिशन, पंकज और भानू ने गालीगलौज करते हुए लोहे की रॉड और असलहों की बटों से हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट आने पर सीएचसी में एक्स-रे में फ्रैक्चर भी पाया गया था। सुनवाई के दौरान चार साक्षी पेश किए गए लेकिन साक्षी न्यायालय में बयान से पलट गए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपियों को मारते हुए नहीं देखा और न ही उन्हें नाम पता थे। चिकित्सीय साक्ष्य भी विधिवत सिद्ध नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कृष्णपाल, हरिकिशन और भानू निवासी ग्राम पट्टी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 25-25 हजार की दो जमानतें छह महीने के लिए भरने का भी आदेश दिया।
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थाना सौरिख के पट्टी ग्राम निवासी घनश्याम सिंह प्रधान प्रतिनिधि हैं। उन्होंने 18 जून 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह साढ़े छह बजे बंबा की पटरी पर कृष्णपाल, हरिकिशन, पंकज और भानू ने गालीगलौज करते हुए लोहे की रॉड और असलहों की बटों से हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट आने पर सीएचसी में एक्स-रे में फ्रैक्चर भी पाया गया था। सुनवाई के दौरान चार साक्षी पेश किए गए लेकिन साक्षी न्यायालय में बयान से पलट गए।
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उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपियों को मारते हुए नहीं देखा और न ही उन्हें नाम पता थे। चिकित्सीय साक्ष्य भी विधिवत सिद्ध नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कृष्णपाल, हरिकिशन और भानू निवासी ग्राम पट्टी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 25-25 हजार की दो जमानतें छह महीने के लिए भरने का भी आदेश दिया।
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