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Auraiya: गैंगस्टर में नपे पूर्व MLC कमलेश पाठक; कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा, अन्य आठ को पांच साल का कारावास

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 24 Mar 2026 03:04 PM IST
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सार

Auraiya News: नारायणपुर दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में छह साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उनके भाई संतोष और रामू पाठक समेत आठ अन्य को पांच-पांच साल की सजा देते हुए जेल भेज दिया है।

Auraiya Former MLC Kamlesh Pathak Convicted as a Gangster Court Hands Down SixYear Sentence
पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक - फोटो : amar ujala
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विस्तार

औरैया जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। अन्य अाठ दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि गनर अवनीश प्रताप को दोषमुक्त कर दिया। पूर्व एमएलसी पर एक लाख व अन्य सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुलाई 2020 में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

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सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कोर्ट में लाकर पेश किया गया। सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया।  शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को हुए दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमलएसी कमलेश पाठक समेत 11 को आरोपी बनाया गया था। इस वारदात के बाद 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत नौ को सुनाई सजा
11 में एक आरोपी किशोर था, उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।गैंगस्टर मामले में फरवरी में ही  लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी गनर अवनीश सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांग लिया। इसके चलते सुनवाई आगे बढ़ गई थी। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। इसमें सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत नौ को सजा सुनाई है।






इन दोषियों को सुनाई गई सजा
इसमें कमलेश पाठक को छह साल की सजा और आठ अन्य को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए अलग-अलग जेलों से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। कमलेश पाठक जहां आगरा की जेल में हैं, तो वहीं अन्य अलग-अलग जेलों से लाए गए। सजा सुनाने के बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया।

  • पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई संतोष पाठक व रामू पाठक के अलावा कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ल, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे और रविंद्र उर्फ लाला चौबे शामिल हैं।
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