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Etawah: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद, कोर्ट ने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 14 May 2026 08:01 PM IST
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Etawah: Convict sentenced to 20 years in prison for breaking into a home and Misdeed with teenage girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।



थाना फ्रेड्स कॉलोनी के रहने वाले लोडर चालक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके साथ नई कॉलोनी कोकपुरा का रहने वाला गुलशन उर्फ शिशुपाल हेल्परी करता था। इस कारण से उसका घर भी आना-जाना था। नौ जुलाई 2022 को वह अकेला लोडर लेकर चला गया जबकि उसकी पत्नी पड़ोस में चली गई। उसी समय गुलशन मौका पाकर उसके घर में घुस गया और उसने घर में मौजूद उसकी पुत्री को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी पत्नी घर आई तो गुलशन भाग निकला। पुत्री ने पूरे घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
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जानकारी मिलने पर वह भी घर आया। बाद में वह थाने पहुंचा और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने गुलशन के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुलशन को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

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