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Kanpur: 27 साल से चल रहा था मुकदमा, पति-पत्नी से स्वीकारा जुर्म, कोर्ट बैठने तक की सजा…3500 का जुर्माना भी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 27 Nov 2025 09:54 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में 27 साल पुराने मारपीट के एक मुकदमे में पति-पत्नी  ने जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें कोर्ट उठने तक कटघरे में खड़े रहने और 3500 रुपये जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया।

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Kanpur case going on for 27 years husband and wife confessed their crime were sentenced to even court sitting
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में पति-पत्नी के खिलाफ मामूली मारपीट में 27 साल पहले दर्ज हुआ मुकदमा आखिर खत्म हो गया। पति-पत्नी के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उन्हें कोर्ट बैठने तक की सजा सुनाई और 3500 रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की रकम जमा करने के बाद शाम को कोर्ट से दोनों को बरी कर दिया गया। कल्याणपुर थाने में मार्च 1998 में संतोष कुमार ने अपने चाचा कन्हई लाल और चाची उर्मिला देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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कहा था कि दो मार्च की शाम वह अपने दरवाजे पर बैठा था तभी उसके सगे चाचा-चाची ने सरिया से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद मारपीट, धमकी और धारदार हथियार से हमला करने में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कन्हई लाल और उर्मिला देवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी।

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कटघरे में खड़े रहने और 3500 रुपये जुर्माने की सजा
27 साल से मुकदमा लंबित था, तारीख पर तारीख पड़ रही थी। आखिर आरोपी पति-पत्नी ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सजा में रहम बरतने की मांग की। इस पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट बैठने तक कटघरे में खड़े रहने और 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन कैद के आदेश भी दिए गए थे लेकिन जुर्माना अदा करने के बाद कोर्ट ने शाम को उन्हें बरी कर दिया।

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