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Kanpur: चार्टेड अकाउंटेंट से 30.53 लाख की धोखाधडी, दंपती पर रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 25 Jan 2026 11:51 PM IST
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Kanpur: Chartered accountant defrauded of Rs. 30.53 lakh; case registered against couple
कोहना थाना - फोटो : अमर उजाला
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कोहना थाना क्षेत्र के आर्यनगर में चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने भतीजे व उसकी पत्नी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज से धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का आरोप लगा कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित राजेंद्र कनौडिया ने पुलिस को बताया कि उनके समधी ने एसबीआई से छह करोड़ रुपये का लोन लिया था। आठ मार्च 2023 को रानीघाट स्थित आनंद स्वर्ण रेजीडेंसी निवासी भतीजे आलोक व उसकी पत्नी तरंत कनौडिया ने लोन का वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) कराने का भरोसा दिलाया।

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इस पर भतीजे आलोक ने शुरुआती रकम में एक करोड़ रुपये की मांग की। भरोसा कर उन्होंने 50 लाख रुपये एडवांस और व्हाट्सएप पर भेजे गए एसबीआई के सेटलमेंट पत्र को सही मानकर अलग-अलग तिथियों में 2.25 करोड़ रुपये दिए। बैंक जाकर जानकारी की तो पता चला कि उक्त सेटलमेंट पत्र फर्जी था। दबाव बनाया तो करीब 2.44 करोड़ रुपये वापस किए। आरोप है कि शेष रकम 30.53 लाख रुपये मांगने पर धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट की शरण ली। कोहना थाना प्रभारी प्रतीक सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज इस्तेमाल करने, धमकाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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