कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड: आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज; 20 हजार के मुचलके पर रिहाई
Kanpur News: कानपुर कोर्ट ने लैंबॉर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज कर दी है और उसे 20 हजार के मुचलके पर इस शर्त के साथ जमानत दे दी है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा।
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कानपुर के हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बीच हुई विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर की, बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया।
बुधवार को कानपुर कचहरी में वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शिवम मिश्रा के मामले में कानूनी प्रक्रिया नहीं रुकी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे अदालत ने आधारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया।
20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश जारी किया। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को विवेचना (जांच) में पूर्ण सहयोग करना होगा और पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी
इससे पहले सात वर्ष से कम सजा वाली धाराओं में जमानत की संभावना को लेकर चर्चा चल रही थी। बार के कुछ पदाधिकारियों ने भी सवाल उठाया था कि ऐसे मामलों में पुलिस स्तर पर ही बेल दी जा सकती है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।
