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रिश्तों का कत्ल: प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, घर में ही गड्ढा खोदकर दफनाया, दोनों को उम्रकैद
Wed, 01 Jul 2026 12:09 AM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: Shikha Pandey
Updated Wed, 01 Jul 2026 12:09 AM IST
सार
यूपी के चित्रकूट जिले में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा था। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
करीब आठ साल पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। मंगलवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने इस घटना में पत्नी व प्रेमी को दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के लोहदा निवासी मूलचंद्र विश्वकर्मा ने सात जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी भाभी माया देवी ने अपने प्रेमी टुल्लू लोध के साथ मिलकर उसके बड़े भाई शिवलोचन विश्वकर्मा की रस्सी से गला घोंट कर हत्या की और शव को अपने ही घर में गड्ढा खोद कर दफना दिया है। इस पर पुलिस ने उसकी भाभी व उसके प्रेमी टुल्लू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पहाड़ी थाना क्षेत्र के लोहदा निवासी मूलचंद्र विश्वकर्मा ने सात जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी भाभी माया देवी ने अपने प्रेमी टुल्लू लोध के साथ मिलकर उसके बड़े भाई शिवलोचन विश्वकर्मा की रस्सी से गला घोंट कर हत्या की और शव को अपने ही घर में गड्ढा खोद कर दफना दिया है। इस पर पुलिस ने उसकी भाभी व उसके प्रेमी टुल्लू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विवेचना करते हुए तत्कालीन निरीक्षक उदयवीर सिंह ने दोनों को 15 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेजा गया था। इसके बाद विवेचक ने 10 अक्तूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले में वादी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा ने दोषी करार दिया था। इस पर मंगलवार को माया व टुल्लू को सजा सुनाई।