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Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी में तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:41 AM IST
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Three years' imprisonment for molesting a minor
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सैनी थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार 23 जून 2018 को सुबह करीब 11 बजे पीड़िता घर के पीछे कूड़ा फेंकने गई थी। तभी आरोपी राम सागर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। विरोध करने पर गालीगलौज की और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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