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Kushinagar News: न्यायालय के आदेश पर पति की संपत्ति कुर्क

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 24 Jun 2026 02:22 AM IST
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Husband's property attached on court order
परसौनी गांव में जमीन कुर्की की प्रक्रिया को पूरा करते राजस्व विभाग के लोग।स्रोत-सोशल मीडिया
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फाजिलनगर। परिवार न्यायालय के आदेश पर तमकुहीराज तहसील प्रशासन ने मंगलवार को पति की संपत्ति कुर्क कर पत्नी को बकाया गुजारा भत्ता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही।

पटहेरवा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी इनरपति देवी ने परिवार न्यायालय में वाद दाखिल कर पति से गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की थी। न्यायालय ने पति को पत्नी के भरण-पोषण के लिए 3,500 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। बावजूद इसके पति ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे बकाया राशि बढ़कर करीब 4.75 लाख रुपये हो गई।पीड़िता की शिकायत पर परिवार न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तहसील प्रशासन को पति की संपत्ति कुर्क कर बकाया गुजारा भत्ता की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को तहसीलदार महेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम ने संबंधित संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की।कुर्की की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपत्ति की सुपुर्दगी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह को सौंप दी गई। इसके बाद प्रशासन कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी कर न्यायालय में पैसा जमा कराया जाएगा, जिसके बाद पीड़िता को दिया जायेगा। कार्रवाई के दौरान फाजिलनगर चौकी प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक विशाल कुमार, ओमप्रकाश गौतम, संतोष सिंह, कमलेश तिवारी, निरंजन, मोहन वर्मा तथा रामनरेश बर्नवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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