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Lalitpur News: हत्या के तीनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजकुमार पंथ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया था।
गौरतलब है कि मोहल्ला नई बस्ती स्थित पुराना सूचना केंद्र के पास गजरा पैलेस निवासी राजकुमार पंथ उर्फ छन्नू का शव शनिवार रात वर्णी जैन इंटर कॉलेज के पीछे गुरुनानक धर्मशाला के सामने पड़ा मिला था। मामले में मृतक की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने सिविल लाइन निवासी सम्यक राज नायक उर्फ राही जैन, पुराना सूचना केंद्र के पास निवासी गजेंद्र नरवरिया उर्फ गजेंद्र सिंह तथा वर्णी कॉलेज के पास निवासी गौरव रैकवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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ललितपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजकुमार पंथ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया था।
गौरतलब है कि मोहल्ला नई बस्ती स्थित पुराना सूचना केंद्र के पास गजरा पैलेस निवासी राजकुमार पंथ उर्फ छन्नू का शव शनिवार रात वर्णी जैन इंटर कॉलेज के पीछे गुरुनानक धर्मशाला के सामने पड़ा मिला था। मामले में मृतक की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने सिविल लाइन निवासी सम्यक राज नायक उर्फ राही जैन, पुराना सूचना केंद्र के पास निवासी गजेंद्र नरवरिया उर्फ गजेंद्र सिंह तथा वर्णी कॉलेज के पास निवासी गौरव रैकवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।