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Lalitpur News: सोशल मीडिया पर युवक की मौत की झूठी पोस्ट, आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज
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फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक-व्हाट्सएप पर डाली पोस्ट, उलाहना देने पर दी जान से मारने की धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सोशल मीडिया पर एक युवक की मौत की झूठी पोस्ट डालने के मामले में महरौनी पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कस्बा महरौनी के मोहल्ला लुहरयाना निवासी विवेक जोशी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार पुरुषोत्तम शर्मा निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) ने ‘राज शर्मा’ के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई। आरोप है कि रंजिश के चलते आरोपी ने इसी फर्जी आईडी से 10 मार्च को फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दी, जिसमें विवेक जोशी की फोटो लगाकर उनके निधन की झूठी सूचना प्रसारित कर दी गई।
पोस्ट में दावा किया गया था कि जोशी की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। फर्जी पोस्ट वायरल होने से उनके रिश्तेदारों और परिचितों में भ्रम की स्थिति बन गई और कई लोग उनके घर शोक व्यक्त करने पहुंचने लगे।
पीड़ित का आरोप है कि जब उसने फोन पर आरोपी से इस संबंध में शिकायत की तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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तीन साल की सजा और दो लाख तक जुर्माने का प्रावधान
अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या गलत सूचना प्रसारित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष तक की सजा और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सोशल मीडिया पर एक युवक की मौत की झूठी पोस्ट डालने के मामले में महरौनी पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कस्बा महरौनी के मोहल्ला लुहरयाना निवासी विवेक जोशी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार पुरुषोत्तम शर्मा निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) ने ‘राज शर्मा’ के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई। आरोप है कि रंजिश के चलते आरोपी ने इसी फर्जी आईडी से 10 मार्च को फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दी, जिसमें विवेक जोशी की फोटो लगाकर उनके निधन की झूठी सूचना प्रसारित कर दी गई।
पोस्ट में दावा किया गया था कि जोशी की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। फर्जी पोस्ट वायरल होने से उनके रिश्तेदारों और परिचितों में भ्रम की स्थिति बन गई और कई लोग उनके घर शोक व्यक्त करने पहुंचने लगे।
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पीड़ित का आरोप है कि जब उसने फोन पर आरोपी से इस संबंध में शिकायत की तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तीन साल की सजा और दो लाख तक जुर्माने का प्रावधान
अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या गलत सूचना प्रसारित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष तक की सजा और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।