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Maharajganj News: न्यायालय के आदेश पर कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 02:23 AM IST
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An FIR was lodged against the car driver on the orders of the court.
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सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र की ग्रामसभा पड़री उर्फ मीरगंज निवासी ईश्वर (50) ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज प्रवरखंड के वहां वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर सिंदुरिया पुलिस ने अज्ञात कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
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मामले में ईश्वर ने बताया कि 13 सितंबर 2025 को मैं अपने पिता के साथ घर से कदुआगंज चौराहे पर बाजार करने गया था। घर वापस आते समय सामने से आ रही एक तेज रफ्तार सफेद कार ने मेरे पिता को टक्कर मार दी। जिससे उनका बांया पैर घुटने के नीचे से टूटा गया। इसकी सूचना अगले दिन थाने पर दी गई लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और कहा गया कि पहले दवा कराओ। हादसे में घायल मेरे पिता के पैर में रॉड पड़ा है और अभी भी उनका इलाज जारी है। मामले में एसओ सिंदुरिया राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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