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Maharajganj News: लक्ष्य के सापेक्ष हर हाल में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
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राजस्व एवं करेत्तर की डीएम ने की समीक्षा बैठक
महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कैंप कार्यालय में राजस्व एवं करेत्तर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को कई तरह के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने मंडी समिति, खाद्य एवं औषधि प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ, जनपद में पेट्रोल, डीजल एवं गैस आपूर्ति, डीटीआरएस, गन्ना भुगतान, डूडा आवास, पीएम स्वनिधि, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि, अधिवास प्रमाण पत्र, राजस्व वादों के निस्तारण आदि विषयों की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्व वसूली के कार्य में किसी प्रकार की अवकाश अवधि को भी कार्य दिवस मानते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा डूडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवासों के कम्प्लीशन तथा अधूरे भवनों को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि धारा 24 के अंतर्गत वादों, अधिवास प्रमाण पत्र, आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों तथा स्वामित्व से संबंधित किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए तथा विशेष रूप से राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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बैठक में जिलाधिकारी ने मंडी समिति, खाद्य एवं औषधि प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ, जनपद में पेट्रोल, डीजल एवं गैस आपूर्ति, डीटीआरएस, गन्ना भुगतान, डूडा आवास, पीएम स्वनिधि, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि, अधिवास प्रमाण पत्र, राजस्व वादों के निस्तारण आदि विषयों की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्व वसूली के कार्य में किसी प्रकार की अवकाश अवधि को भी कार्य दिवस मानते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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जिलाधिकारी द्वारा डूडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवासों के कम्प्लीशन तथा अधूरे भवनों को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि धारा 24 के अंतर्गत वादों, अधिवास प्रमाण पत्र, आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों तथा स्वामित्व से संबंधित किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए तथा विशेष रूप से राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।