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Maharajganj News: मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में दोषी को दंड व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 01:50 AM IST
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Punishment and fine for assault and vandalism
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व साइकिल तोड़ने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का दंड व 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद 26 मार्च को न्यायालय सीजेएम की अदालत ने पीड़ित लक्ष्मी शंकर निवासी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद की शिकायत पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आरोपी रामसागर निवासी जोखा थाना कोतवाली खलीलाबाद के खिलाफ पीड़ित से मारपीट करने व साइकिल तोड़ने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने मामले से संबंधित दोषी को न्यायालय उठने तक का दंड व 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 25 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व साइकिल तोड़ने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का दंड व 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद 26 मार्च को न्यायालय सीजेएम की अदालत ने पीड़ित लक्ष्मी शंकर निवासी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद की शिकायत पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आरोपी रामसागर निवासी जोखा थाना कोतवाली खलीलाबाद के खिलाफ पीड़ित से मारपीट करने व साइकिल तोड़ने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने मामले से संबंधित दोषी को न्यायालय उठने तक का दंड व 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 25 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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